नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी विध्वंस मामले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और विनय कटियार सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल के पद पर हैं, जबतक वह राज्यपाल है‚ तबतक उनपर मुकदमा नहीं चल चलेगा। मुकदमे की सुनवाई रोजाना होगी। सुनवाई दो वर्ष में पूरी करने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है। मुकदमे की सुनवाई लखनऊ में होगी।
न्यायमूर्ति पीसी घोष और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की पीठ के इस फैसले से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। गौरतलब है कि छह दिसंबर- 1992 को विवादित ढांचे को गिराने से संबंधित दो मामले हैं। पहला मामला अज्ञात कारसेवकों से जुड़ा है‚ जिसकी सुनवाई लखनऊ की एक अदालत में चल रही है, वहीं विशिष्ट लोगों के खिलाफ रायबरेली में मुकदमा चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि दोनों मामले की सुनवाई एकसाथ लखनऊ में होगी।