चारा घोटाला में लालू की मुसीबतें बढ़ीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त किया

नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को झटका देते हुए झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें चारा घोटाला मामलों में से एक में दोष सिद्धि के बाद लालू और अन्य के खिलाफ मुकदमों पर रोक लगा दी गई थी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चारा घोटाला मामलों में लालू प्रसाद यादव को मुकदमां का सामना करना होगा, जबकि लालू यादव का कहना था कि एक ही तरह के अपराध के लिए अलग-अलग सजा नहीं हो सकती है। वर्ष 2014 में झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले में लालू के खिलाफ दर्ज मामले में कुछ धाराएं हटा दी थीं। हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लालू के खिलाफ चारा घोटाले मामले की अलग-अलग सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील पर सुनवाई के बाद लालू के खिलाफ हटाई गई धाराएं दोबारा मामले में जोड़ दीं हैं। इस वजह से संभावना यह भी है कि लालू को जेल भी जाना पड़ सकता है। वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

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