♦Laharnews.com Correspondent ♦
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कल से ली जाने वाली सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा के विज्ञापन को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट द्वारा इस विज्ञापन को रद्द किये जाने के बाद आयोग ने भी मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की अधिसूचना जारी कर दी है।
हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के मामले में एक फैसला सुनाते हुए कहा, जब वर्ष 2019 में सरकार ने उक्त वर्ग के लोगों को 10 फीसद आरक्षण देने का निर्णय लिया है तो यह नियुक्ति पर उसी साल से लागू होगी ना कि पिछले साल से। दरअसल, रंजीत कुमार साह ने सहायक अभियंता की नियुक्ति को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि सहायक अभियंता नियुक्ति वर्ष 2015 से लेकर 2019 तक की है। यह परीक्षा 22 से 24 जनवरी तक होनेवाली थी।