♦Laharnews.com Correspondent♦
रांची : कोरोना लॉकडाउन से झारखंड अब अनलॉक की ओर तेज रफ्तार से लेकिन संभल-संभल कर आगे बढ़ रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने लॉकडाउन से काफी हद तक राहत देते हुए घोषणा की है कि 9वीं के ऊपर के स्कूल-कॉलेज खुलेंगे, इंटर स्टेट बसें भी चलेंगी।
शुक्रवार को रांची में मुख्यंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। इसमें राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गई। इसके बाद पहले से जारी कई पाबंदियों में शनिवार से छूट देने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने स्कूल-कॉलेज खोलने, इंटर स्टेट बसों का परिचालन शुरू करने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं।
राज्य में 9वीं से 12वीं की क्लास शुरू हो सकेगी। हालांकि स्कूल आने के लिए छात्रों को अभिभावकों की इजाजत जरूरी होगी। इसके साथ ही यूजी और पीजी के कॉलेज भी खुलेंगे। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लास भी होती रहेगी। चार घंटे से ज्यादा ऑफलाइन क्लास नहीं होगी। कोचिंग भी खुल सकेंगे लेकिन केवल 18 वर्ष के ऊपर के ही छात्र आ सकेंगे। इंटर स्टेट बसों का परिचालन होगा। यानी झारखंड से बसें दूसरे राज्यों में जा सकेंगी और आ सकेंगी। शादी विवाह में भाग लेने वालों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब विवाह समारोह में 100 लोग शामिल हो सकते हैं। तीन महीने से झारखंड से दूसरे राज्यों में बसों का परिचालन नहीं हो रहा था। यहां न बसें आ रही थीं और न ही यहां से जा रहीं थीं। इससे आम लोग परेशान थे।
जारी रहेगा वीकेंड लॉकडाउन
अगस्त महीने में भी वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सबकुछ बंद रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं (दूध, सब्जी, खाने-पीने का सामान, दवा आदि) को छोड़कर तमाम हाट-बाजार और दुकानें बंद रहेंगी।
जानिये क्या खुल रहा, क्या बंद रहेगा
-स्कूल दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगे। स्कूलों में प्रार्थना सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं होंगी।
-कोचिंग सेंटर खुलेंगे। 18 वर्ष से ऊपर के स्टूंडेंट्स का टीकाकरण अनिवार्य होगा।
-सभी दुकानें 8 बजे रात कर खुल सकेंगी। रेस्तरां और बार रात 10 बजे तक खुलेंगे।
-सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 100 फीसदी मानव संसाधान के साथ खुल सकेंगे।
-सिनेमा हॉल, बार मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। क्लब भी खुलेंगे।
-सभी विद्यालयों और कॉलेजों में सभी शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मी उपस्थित रहेंगे।
-शादी समारोह में 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
-मंदिर व अन्य धार्मिक स्थल बंद ही रहेंगे।
-जरूरत के सामान जैसे ग्राॉसरी, मेडिकल, फल, दूध की दुकानें 8 बजे तक खुलेंगे।
-सरकारी व निजी कार्यालयों में उपस्थिति 100 फीसदी हो सकेगी।
-जुलूस पर रोक रहेगी।