चारा घोटाला : रांची की सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव की याचिका की खारिज

♦Laharnews.com Correspondent
 रांची : चारा घोटाला के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को रांची की सीबीआई कोर्ट से झटका लगा है। रांची की सीबीआइ कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद सहित 112 अभियुक्तों की याचिका पर बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में सुनवाई हुई। सीबीआइ के जवाब को देखते हुए अदालत ने लालू सहित सभी की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई रोजाना होनी है।
लिहाजा जिन्हें कोर्ट में उपस्थित होकर पक्ष रखना है, वे कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ऐसा कर सकते हैं। अदालत में बहस के दौरान अधिकतम पांच व्यक्ति ही मौजूद रह सकते हैं। जिन्हें ऑनलाइन पक्ष रखना है, वे ऑनलाइन सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। वे लोग कोर्ट के परमिशन पर दस्तावेज देख लें और बहस करें। इस मामले में लालू सहित 112 लोगों की ओर से फिजिकल सुनवाई शुरू होने के बाद अदालत में पक्ष रखने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी।

अब इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से 13 अगस्त से बहस शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े इस मामले में लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ. आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत समेत 112 अभियुक्तों पर मुकदमा चल रहा है।

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