रांचीः सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बीके तिवारी की अदालत ने सोमवार को फर्जीवाड़ा कर बैंक से लोन लेने के मामले में बैंक मैनेजर समेत 11 आरोपियों को दोषी पाते हुए दो -दो साल कारावास की सजा के अलावा एक- एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। अदालत ने जिन 11 लोगों को सजा सुनायी है, उनमें एके अग्रवाल, राजू रजक, शीला श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव, बैंक मैनेजर दिलीप कुमार नाग, एसके दास, ख्वाजा साजिद काजमी, मृत्युंजय कुमार, एसके सोनकर, डीके नाग एवं अनिर्वाण घोष शामिल हैं। इस सभी पर वर्ष 2005 में जमशेदपुर के केनरा बैंक से जाली दस्तावेजों के आधार पर लोन लेने का आरोप है। जिसमें बैंक के सीनीयर ब्रांच मैनेजर दिलीप कुमार नाग की भी मिलीभगत थी।
खाद्य पदार्थों में मिलावट के तीन आरोपियों के विरुद्ध इस्तेहार जारी
रांचीः एसडीजेएम फहीम किरमानी की अदालत ने सोमवार को खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ बेचने के तीन आरोपियों के विरुद्व इस्तेहार जारी किया है। इनमें विशाल रिटेल लिमिटेड रांची के निदेशक सुरेन्द्र कमार अग्रवाल, मैनेजर वृजनंदन सिंह एवं वीरेन्द्र शर्मा शामिल हैं। रांची स्थित इनके प्रतिष्ठान में छापामारी के दौरान जीरा, चना सत्तू, एवं अन्य खाद्य पदार्थों के लिए गये सैंपल में मिलावट पाया गया था। ये खाद्य पदार्थ किसी भी ब्राण्ड के नहीं थे। इससे पूर्व अदालत ने तीनों आरोपियों के विरुद्व वारंट भी जारी किया गया था।
कनीय अभियंता की जमानत याचिका खारिज
राचीः भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश आशुतोष दूबे की अदालत ने सोमवार को कनीय अभियंता दीपनारायण शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दिया। गलत तरीके से विल्डरों को लाभ पहुंचाने के आरोपी कनीय अभियंता ने पिछले 14 फरवरी 2017 को एसीबी अदालत में सरेंडर किया था। सरेंडर के बाद अदालत ने कनीय अभियंता को न्यायिक हिरासत में बिरसा मंडा केन्द्रीय कारा भेज दिया था। कनीय अभियंता पर बिल्डर नरेन्द्र बुटाला एवं भवेश बुटाला को लाभ पहुंचाने का आरोप है।
दहेज हत्या के मामले में पति समेत पांच को सात वर्ष कारावास की सजा
रांचीः महिला फास्ट टैक कोर्ट की न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना की अदालत ने 10 साल पुराने दहेज हत्या के एक मामले में पति समेत पांच लोगों को सात सात वर्ष कारावास की सजा सुनायी है। इसके साथ ही अदालत सभी लोगों पर पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिन लोगों को सजा सुनायी गयी है वेसभी एक ही परिवार के है एवं एदलहातु के रहने वाले हैं। अदालत ने जिन पांच लोगों को सजा सुनायी है मुकुल दिवेदी उर्फ राजू पति, द्रौपदी देवी सास, चन्द्रषेखर दिवेदी ससुर, सुमन ननद, एवं राजेश तिवारी ननदोई शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि बरियातू थाना क्षेत्र अंतर्गत एदलहातू निवासी मुकुल द्विवेदी ने अपनी नवविवाहिता पत्नी बंदना की हत्या कर दी थी, जिसमें परिवार के इन सभी सदस्यों ने भी साथ दिया था। इस संबंध में औरंगाबाद के दाउदनगर निवासी राजेन्द्र तिवारी ने अपनी बहन बंदना की दहेज को लेकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए 18 दिसंबर 2007 को बरियातू थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
अपहरणकर्ता को मिली चार वर्ष कारावास की सजा
रांचीः महिला फास्ट टैक कोर्ट की न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना की अदालत ने सोमवार को नाबालिग किशोरी के अपहरण मामले में दोषी रोबिन टोप्पो को चार वर्ष कारावास की सजा सुनायी है एवं अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का जुर्माना एवं जुर्माना की राषि मुआवजा के तौर पीड़िता को देने का निर्देश भी दिया है। रोबिन पर मेसरा निवासी एस तिग्गा की बेटी का अपहरण करने का आरोप था। किशोरी का अपहरण 28 जून 2015 को किया गया था। किशोरी उर्सूलाईन इंटर कॉलेज रांची पढने जाती थी । युवक कोकर के टुनकी टोला में किराये के मकान में रहता था। घटना के दिन किशोरी चर्च गयी थी और वहीं से लौटने के दौरान उसका अपहरण किया गया था।