ED औरCBI के निदेशकों का कार्यकाल अब पांच वर्ष तक के लिए बढ़ा, अध्यादेश जारी

 नई दिल्लीः एक अहम फैसले में केन्द्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI ) के निदेशकों का कार्यकाल आगे के लिए बढ़ा दिया गया है. रविवार को भारत सरकार ने ED और CBI के चीफ के कार्यकाल को 5 साल तक आगे बढ़ाने का अध्यादेश जारी किया है. वर्तमान में ईडी और सीबीआइ के प्रमुखों को 2 साल तक की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था.

बढ़ाया गया कार्यकाल
अध्यादेश के मुताबिक, कार्यालय में दो साल पूरे होने के बाद यदि सेवा विस्तार को चयन समिति द्वारा मंजूर किया जाता है, तो ऐसी स्थिति कार्यकाल को एक बार में 1 ही साल के लिए बढ़ाया जा सकता है. इसी तरह के एक अन्य अध्यादेश में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में संशोधन करते हुए ईडी प्रमुख के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है. हालांकि, इसके अंतर्गत कार्यकाल को एक साल में एक बार ही बढ़ाया जा सकेगा.

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