टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी झारखंड हाईकोर्ट ने की रद्द

♦Laharnews.com Correspondent♦
 रांची: टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त कर दी। टीवी नरेंद्रन के खिलाफ फैक्ट्री एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
चालक की मौत पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी
गौरतलब है कि कंपनी में वर्ष 2015 में आउटसोर्स पर काम करने वाली कंपनी के चालक की गर्म पानी के नाले में गिरने से मौत हो गई थी। नियमों के तहत प्लांट के अंदर किसी कर्मचारी की मौत होने के तीन माह के अंदर घटना की फैक्ट्री एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करानी पड़ती है। यह घटना मई की थी, लेकिन नवंबर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पूर्व में इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने नरेंद्रन के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *