♦Laharnews.com Correspondent♦
धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या मामले में सीबीआई कोर्ट ने ऑटो चालक लखन वर्मा और साथी राहुल वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शनिवार को सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि यह न्यायिक व्यवस्था पर हमला है। दोषियों को यह सजा अपनी अंतिम सांस तक काटनी होगी। साथ ही आरोपियों पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष से सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अमित जिंदल ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। बचाव पक्ष ने दलील देते हुए सजा कम रखने की मांग रखी। मृत जज के परिजनों ने कहा कि दोषियों को कम से कम फांसी की सजा मिलनी चाहिए। यह उनके परिवार की क्षति है जिसे वापस नहीं किया जा सकता है। वह कोर्ट के फैसले के खिलाफ आगे जाएंगे।
गौरतलब है कि 28 जुलाई 2021 की सुबह धनबाद में मॉर्निंग वॉक पर निकले जज को पीछे से ऑटो चालक ने टक्कर मार कर उनकी हत्या कर दी थी। मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा था। बाद में कोर्ट की मॉनिटरिंग में मामले की छानबीन सीबीआई ने शुरू की। अदालत में मामले का स्पीडी ट्रायल हुआ। पांच महीने में 58 गवाहों के बयान दर्ज किये गये थे।