झारखंड सरकार ने की मंहगाई भत्ते में 4 फीसदी की वृद्धि, हेमंत कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर

♦Laharnews.com Correspondent♦
रांची: झारखंड कैबिनेट की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यकर्मियों और राज्य सरकार के पेंशनधारियों के लिए केन्द्र के अनुरूप महंगाई भत्ते की राशि में 4 फीसदी की वृद्धि कर दी गयी है। महंगाई भत्ता अब 34 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो गया है। इसके अलावा झारखंड सरकार का सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने के लिए वरीय अधिवक्ता केबी विश्वनाथन को नियुक्त करने के प्रस्ताव पर मुहर लगायी गयी है।

झारखण्ड राज्य के जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के क्रम में जनजातीय समुदाय के पवित्र स्थल यथा सरना/जाहेरस्थान/हड़गड़ी/मसना का संरक्षण एवं विकास योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट के अन्य फैसले

★ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 16(5) के आलोक में मुख्य सूचना आयुक्त झारखण्ड, राँची के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें एवं बंधेज निर्धारण के सम्बन्ध में विभागीय संकल्प संख्या 5325 दिनांक 22.08.2022 के द्वारा विभागीय संकल्प सं.- 6975 दिनांक 08.07.2014 (यथा संशोधित 2015 एवं 2019) में किये गये आवश्यक संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ सिमडेगा जिलान्तर्गत “बीरू (NH-143 पर)-तमरा- शिकरियाटांड़- रामरेखाधाम (कोचेडेगा रामरेखाधाम पथ पर) पथ (कुल लंबाई-22.351 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन सहित)” हेतु रू. 77,82,22,300/- (सतहत्तर करोड़ बेरासी लाख बाईस हजार तीन सौ रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ गिरिडीह जिलान्तर्गत “करमजोड़ा मोड़ (NH-114A पर)- गनरो-पतरो नदी के पहुँच पथ (जमुई-देवघर पथ पर) तक (कुल लंबाई- 11.125 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” हेतु रू. 30,40,02,300 /- (तीस करोड़ चालीस लाख दो हजार तीन सौ रूपये) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ विशेष शाखा (क्लोज कैडर) अंतर्गत आरक्षी के पदों पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★  उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में दायर वाद सं. W.P. (S) No. 981/2020 तरूण कान्ता तोपनो बनाम झारखण्ड सरकार के मामले में दिनांक 09.12.2020 को पारित न्यायादेश तथा उक्त वाद से उत्पन्न अवमाननावाद सं० Cont. Case (Civil) No. 95/2021 में दिनांक 02.09.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु संबंधित वादी श्रीमती तरूण कान्ता तोपनो, टंकक लिपिक की सेवा संपुष्ट करते हुए, उन्हें अनुमान्य परिणामी लाभ प्रदान करने पर स्वीकृति दी गई।

★  सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Special Leave to Appeal (c) No. (s) 19756/2021 (राहुल रमेश वाघ बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य) में पारित न्यायादेश के आलोक में नगरपालिका निर्वाचन, 2023 की स्वीकृति दी गई।

★ सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में झारखंड राज्य से संबंधित वादों में राज्य सरकार का सशक्त पक्ष रखने हेतु श्री के.भी० विश्वनाथन, वरीय अधिवक्ता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के शुल्क निर्धारण की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड उच्च न्यायालय, राँची के  न्यायाधीशों के व्यवहारार्थ क्रय किये जाने वाले 21 (इक्कीस) नये स्कोडा सुपर्ब एल-एंड-के 2.0 टी०एस०आई०-ए०टी० पेट्रोल कार क्रय किये जाने हेतु रू० 9,03,00,000/- (नौ करोड़ तीन लाख रूपये मात्र) का झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई।

★  झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद W.P. (S) No. 6349/2010, अंजनी कुमार लाल बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, W.P. (S) No. 6354/2010, कृष्ण मुरारी प्रसाद सिन्हा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, W.P. (S) No. 3532/2011, चन्द्रमणि सामंता बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, तथा W.P. (S) No. 5106/2011, संत बिहारी वर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेशों के अनुपालन हेतु संबंधित वादीगणों (सेवानिवृत लिपिकों) की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

 

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