राहुल गांधी को 2 साल की सजा, मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने सुनाया फैसला

♦Laharnews.com ♦

मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के मामले में सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। उन्हें जमानत भी दे दी गयी है। सजा सुनाये जाने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है।

ये मामला 2019 का है जब वायनाड से लोक सभा सदस्य राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में मोदी के सरनेम को लेकर टिप्प्णी की थी. जिसके बाद उन पर मानहानि कर मामला दर्ज हुआ था. राहुल ने कथित तौर पर कहा था कि, ‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’ राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर कराई थी।
हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि, ’मेरा इरादा गलत नहीं था। मेरे बयान से किसी को नुकसान नहीं हुआ।’

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