Laharnews.com Correspondent
रांचीः राष्ट्रीय शूटर तारा शाहदेव की प्रताड़ना और धर्म परिवर्तन मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की। हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुस्ताक अहमद को 15 साल की सश्रम कारावास और रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली की मां कोशल रानी को 10 साल की कोर्ट ने सजा सुनाई है। रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन के वकील मुख्तार खान ने कहा कि इस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अदालत ने तीनों को अलग-अलग धाराओं में दोषी पाया था। तीनों को 120 बी, 376(2)एन (एक ही महिला से बार बार रेप की साजिश) 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और 496 ( जबरदस्ती विवाह करवाना या कपट पूर्ण तरीके से विवाह करवाना) में दोषी पाया।