रांचीः रांची सिविल कोर्ट स्थित अपर न्यायायुक्त एसएस प्रसाद की अदालत ने शनिवार को पुलिस जवान की चाकू मारकर हत्या करने के आरोपी मोहसीन गददी उर्फ टीपू को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है। गौरतलब है कि मोहसीन गददी एवं पुलिस के जवान अरुण लामा के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद मोहसीन ने अरुण लामा को डोरंडा स्थित रिसालदार नगर मजार मैदान के पास चाकू मारकर गंभीर रुप से घायल कर दिया था, जिसकी बाद में इलाज के दौरान दो अक्तूवर 2015 को मृत्यु हो गयी थी।
दहेज प्रताड़ना के दोषी को मिली ढ़ाई वर्ष की सजा
महिला फास्ट टैक कोर्ट की अपर न्यायायुक्त कुमारी रंजना अस्थाना की अदालत ने दहेज प्रताड़ना मामले में दोषी श्रवण गोप को ढ़ाई वर्ष कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है। मामला रांची के बेड़ो थाना से संबंधित है। इस संबंध में लक्ष्मी देवी ने बेडो थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी। दर्ज प्राथमिकी में उन्होंने कहा था कि उसकीबेटी छोटी कुमारी के पति शादी के बाद दहेज के लिए मारपीट एवं गाली गलौज किया करता था।