नई दिल्ली : रीयल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट (रेरा) को लागू करने के लिए देश को करीब नौ साल इंतजार करना पड़ा। नौ साल के इंतजार पर आज यानी एक मई से देश में रीयल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट (रेरा) को लागू कर दिया गया है। यह कानून पिछले साल मार्च महीने में संसद से पारित हुआ था। नये कानून के लागू हो जाने से खरीददार बिल्डर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं, वहीं बिल्डर की मनमानी पर भी रोक लग सकेगा। खरीददारों को धोखा देने पर उन्हें कानूने के शिकंजे में लिया जा सकता है। आरईआरए के लागू होने से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता बढ़ेगी। लेकिन, इसे अब तक सिर्फ 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ही लागू करने की अधिसूचना जारी की है।