नई दिल्ली : देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट में आज से तीन तलाक के मुद्दे पर सुनवाई शुरू हो गयी। चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ तीन तलाक के मामले से संबंधित दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई शुरू करते हुए प्रधान न्यायाधीश जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने कहा कि तीन तलाक अगर धर्म का हिस्सा है तो कोर्ट दखल नहीं देगी। उन्होंने कहा कि कोर्ट बहुविवाह पर सुनवाई नहीं करेगा। सिर्फ तीन तलाक मामले पर सुनवाई होगी और अगर जरुरत हुई तो निकाह हलाला पर भी सुनवाई होगी।
पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि ट्रिपल तलाक कोई मुद्दा नहीं है। यह पर्सनल लॉ का मामला है। सरकार तो कानून बना सकती है, लेकिन कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। जस्टिस कूरियन ने कहा कि मामला मौलिक अधिकारों से भी जुड़ा है। जस्टिस रोहिंग्टन द्वारा पूछे जाने पर केंद्र की ओर से एएसजी पिंकी आनंद ने कहा कि सरकार याचिकाकर्ता के समर्थन में है कि ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है। बहुत सारे देश इसे खत्म कर चुके हैं। अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी इस मामले में संविधान पीठ की मदद कर रहे हैं और यह भी देखेंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में अदालत किस हद तक दखल दे सकती है। मालूम हो कि तीन तलाक को इलाहाबाद हाईकोर्ट पूर्व में ही असंवैधानिक घोषित कर चुका है।