रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने आज आदेश जारी कर हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के विज्ञापन को रद्द कर दिया। विषय बाध्यता की वजह से विज्ञापन रद्द किया गया। इसी कड़ी में कोर्ट ने कहा कि इतिहास के साथ नागरिक शास्त्र की बाध्यता नही चलेगी। दोनों विषयों के लिये अलग अलग शिक्षक नियुक्त होंगे। विषय बाध्यता की वजह से आवेदन भरने के लिये छात्रों को रोकना गलत है। अब फिर से विज्ञापन को जारी किया जाएगा, जहां विषय की बाध्यता नहीं होगी। कोर्ट के आदेश के बाद छात्रों ने जश्न का इजहार किया।