♦लहर न्यूज संवाददाता ♦
रांची: सीबीआई ने चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद की जमानत के सिलसिले में झारखंड हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। सीबीआइ ने हाईकोर्ट को जवाब दाखिल कर बताया कि लालू प्रसाद जिस मामले में जमानत की मांग कर रहे हैं, उस मामले मामले में उनकी सजा की आधी अवधि पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा सीबीआइ ने सीआरपीसी की धारा 427 का मुद्दा उठाया है। इसके आधार पर सीबीआइ का कहना है कि दुमका वाले मामले में लालू एक दिन भी जेल में नहीं रहे हैं।
गौरतलब है कि लालू प्रसाद की ओर से चार घोटाले में दुमका कोषागार से अवैध निकासी वाले मामले में जमानत याचिका दाखिल की गई है। उनकी ओर से सजा की आधी अवधि जेल में काटने और हृदय रोग, किडनी व शुगर सहित 16 प्रकार की बीमारियों का हवाला दिया गया है। बहरहाल लालू पर चारा घोटाला के झारखंड में कुल पांच मामले चल रहे हैं। इनमें से चार मामलों में उन्हें सजा मिल चुकी है। लालू को पहले ही चाईबासा के दो व देवघर मामले में जमानत मिल चुकी है। जबकि दुमका कोषागार वाले में उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। वहीं, डोरंडा कोषागार वाले मामले में अभी निचली अदालत में सुनवाई चल रही है।