♦लहर न्यूज संवाददाता ♦
रांची: वर्ष-2016 में हुए राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ी करने के आरोप में निलंबित आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता के खिलाफ गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है। The Prevention Of Corruption Act, 1988 की धारा 7 एवं 13 (1) (d) और 13 (2) सह पठित भारतीय दंड विधान की धारा 120 (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी ।
2016 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान अनुराग गुप्ता पर गड़बड़ी करने का आरोप लगा था। निर्वाचन आयोग की जांच और निर्देश के बाद 29 मार्च 2018 को रांची के जग्गनाथपुर थाना में गुप्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
गौरतलब है कि उस समय के झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने राज्यसभा चुनाव 2016 में कथित गड़बड़ी की शिकायत को लेकर 2017 में एक सीडी जारी की थी। भाजपा प्रत्याशी को वोट देने के लिए पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और अनुराग गुप्ता के बीच बातचीत का जिक्र था। इसके बाद आयोग के प्रधान सचिव वीरेंद्र कुमार ने रांची आकर जांच की थी। फिर तत्कालीन मुख्य सचिव को लिखे पत्र में अनुराग गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा था। जांच के बाद 13 जून 2017 को निर्वाचन आयोग ने अनुराग गुप्ता के खिलाफ प्राथमिकी और विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्देश दिया था।