♦लहर न्यूज संवाददाता ♦
रांची: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की नियोजन नीति मामले में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में नियोजन नीति पर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान पंचायत सचिव नियुक्ति को लेकर सुष्मिता कुमारी की ओर से नियोजन नीति पर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश देने से इन्कार कर दिया।
सुनवाई के दौरान 11 गैर अनुसूचित जिलों के अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट से कहा कि अगर नियोजन नीति के मामले में झारखंड हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाती है, तो गैर अनुसूचित जिलों में होने वाली कई नियुक्तियां प्रभावित होंगी। इसलिए स्थगन आदेश नहीं लगाया जाए।
कोर्ट ने इस दलील को मानते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर स्थगन लगाने से इन्कार करते हुए राज्य सरकार, जेएसएससी सहित अन्य को नोटिस जारी किया है। हालांकि कोर्ट ने सत्यजीत कुमार मामले में दिए हुए अपने पूर्व के आदेश को बरकरार रखा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाई स्कूल में नियुक्त शिक्षकों को हटाए जाने पर फिलहाल रोक लगा रखी है। इसके बाद अदालत ने इस मामले में अंतिम सुनवाई के लिए फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में तिथि निर्धारित करने का आदेश दिया है।