बाॅम्बे हाईकोर्ट से सीबीआई जांच का आदेश ‚महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा

♦Laharnews.com National Desk♦

  मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमबीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाये गए आरोपों के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने गृह मंत्री देशमुख के खिलाफ सीबीआइ जांच का आदेश दिया है और सीबीआई से 15 दिनों के भीतर सीबीआई से जांच की पहली रिपोर्ट तलब की है। सीबीआई जांच का हाईकोर्ट से आदेश मिलने के बाद महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआइ जांच का आदेश देते हुए कहा कि परमबीर सिंह के आरोप गंभीर हैं, मामले की जांच अवश्य होनी चाहिए। अदालत इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता डॉ जयश्री पाटिल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
गौरतलब है कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के एंटीलिया आवास के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी मिलने के बाद से ही ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में शक के दायरे में आये मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाझे से मुंबई के बार और होटलों से प्रति माह 100 करोड़ रुपये की वसूली करने के लिए कहा था।

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