♦Laharnews.com Correspondent♦
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में सोमवार को छठी जेपीएससी परीक्षा के मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने जेपीएससी को 8 सप्ताह में रिवाइज रिजल्ट जारी करने का निर्देश जारी किया है। इस दौरान अदालत ने माना कि क्वालीफाइंग मार्क्स को कुल प्राप्तांक में जोड़ा जाना गलत है। इसलिए अदालत ने जेपीसी के अंतिम परिणाम को रद्द कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी मामले कड़ा रुख अख्तियार किया है अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले में संज्ञान लेते हुए जेपीएससी की ओर से जारी अंतिम परिणाम में गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच करते हुए कार्रवाई करना चाहिए।
गौरतलब है कि छठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम को निरस्त करने की मांग वाली याचिकाओं पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले में जस्टिस एसके द्विवेदी की एकलपीठ ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी करने के बाद शनिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि इस संबंध में झारखंड हाई कोर्ट में दिलीप कुमार सिंह सहित कई अन्य याचिकाएं दाखिल की गई थी। इनमें छठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम को गलत बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग की गई थी।