झारखंड सरकार के कर्मियों-पेंशनर को आर्थिक मोर्चे पर मिली बड़ी राहत, डीए में 11 फीसदी की वृद्धि

♦Laharnews.com Correspondent♦
रांची : झारखंड में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर को केन्द्र की तरह राज्य सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर बड़ी राहत दी है। हेमंत कैबिनेट की हुई बैठक में कर्मचारियों और पेंशनर के महंगाई भत्ते को 17 फीसदी से 28 फीसदी कर दिया गया है। लिहाजा महंगाई भत्ते में 11 फीसदी की वृद्धि की गयी है। हालांकि कर्मियों को महंगाई भत्ता का एरियर नहीं मिलेगा।
महंगाई भत्ता पर 1000 करोड़ सालाना व्यय
महंगाई भत्ता कर्मियों के वेतन का ही हिस्सा होता है। सरकार अपने कर्मचारियों को बढ़े हुए खर्चों का सामना करने के लिए महंगाई भत्ता देती है। कर्मचारियों के साथ इसका फायदा पेंशन पाने वाले सेवानिवृत सरकारी कर्मियों को भी होता है। जानकारी के अनुसार महंगाई भत्ता बढ़ाने पर राज्य सरकार सालाना 1000 करोड़ रुपये व्यय करेगी।

जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री महंगी होगी
राज्य में जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में अब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। मंत्रिमंडल ने स्टांप ड्यूटी में वृद्धि कर दी है। इससे राज्य सरकार को सालाना लगभग 200 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। दूसरी ओर मनोरंजन फीस और कोर्ट फीस के रूप में अतिरिक्त 110 प्रतिशत का अधिभार को निरस्त कर दिया गया है। इसके लिए भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 में संशोधन करने तथा बिहार मनोरंजन ड्यूटी कोर्ट फीस और मुद्रांक अधिकार अधिनियम 1948 की धारा 5 को निरस्त किया गया। दूसरी ओर झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2021 को भी मंजूरी दी गई।

सौर ऊर्जा से रौशन होंगे 246 गांव
सूबे में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन कार्यक्रम (ऑफ ग्रिड) के तहत 230 से बढ़कर 246 गांवों में सोलर पीवी माइक्रोग्रिड एवं सोलर स्टैंड अलोन सिस्टम से बिजली पहुंचाई जाएगी। गांव बढ़ने के कारण लागत 104.86 करोड़ से बढ़ाकर 109 करोड़ करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।

डीवीसी और एनटीपीसी को हर माह 280 करोड़ का होगा भुगतान
डीवीसी और एनटीपीसी से खरीदी गई बिजली का हर महीने सीधे राज्य सरकार के कोषागार से भुगतान किया जाएगा। झारखंड बिजली वितरण निगम को अनुदान के एवज में किए जाने वाले भुगतान के बदले सरकार यह राशि देगी। दोनों कंपनियों से प्रतिदिन कुल 1200 मेगावाट बिजली खरीदी जाती है। डीवीसी को 150 करोड़ और एनटीपीसी को 130 करोड़ रुपये का भुगतान हर महीने हो सकेगा। बकाया संबंधित भुगमान पर अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

आईटीआई की कॉशन मनी बढ़ी
सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण शुल्क लागू करने एवं कॉशन मनी बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इसके तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के बाद अब तक केवल 50 रुपये कॉशन मनी लिया जाता था। इसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। कॉशन मनी प्रशिक्षण संपन्न होने के बाद वापस लौटा दिया जाता है।

रांची : कैबिनेट के अन्य फैसले

★ WP(S) NO-2183/2019 श्री विश्वनाथ शर्मा, सेवानिवृत उच्च वर्गीय लिपिक, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, रांची बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची के द्वारा दिनांक 08.09.2020 को पारित न्यायादेश के अनुपालन की स्वीकृति दी गई।

★ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के अधीन झारखण्ड पशुपालन सेवा के पशुचिकित्सा पदाधिकारियों/पशुचिकित्सकों (राजपत्रित) की विभागीय परीक्षा के संदर्भ में पशुचिकित्सा पदाधिकारियों/पशुचिकित्सकों (राजपत्रित) की विभागीय परीक्षा से संबंधित विषयों (लेखा, विकास, कम्प्यूटर, हिन्दी उच्च-स्तर एवं जनजातीय भाषा) के पाठ्क्रमों को झारखण्ड पशुपालन सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें), नियमावली, 2013 में समाविष्ट किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ WP(S) NO-1451/2016 सलोमी एक्का बनाम् झारखण्ड राज्य व अन्य (2) WP(S) NO-5074/2009 मुरारी लाल साह व अन्य बनाम् झारखण्ड राज्य व अन्य (3) WP(S) NO-3921/2009 सुमित्रा देवी बनाम् झारखण्ड राज्य व अन्य (4) WP(S) NO-5089/2017 जय प्रकाश प्रसाद व अन्य बनाम् झारखण्ड राज्य व अन्य (5) WP(S) NO-705/2016 राजेश्वर दूबे बनाम् झारखण्ड राज्य व अन्य में पारित न्यायादेशों के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।

★ जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के अन्तर्गत “राष्ट्रीय जल मिशन” द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जल क्षेत्र का राज्य विनिर्दिष्ट कार्य योजना (State Specific Action Plan) तैयार करने हेतु NIH Roorkee के साथ पुनरीक्षित एकरारनामा (MoU) करने तथा एतद्संबंधी पूर्वनिर्गत संकल्प सं0-707, दिनांक 06.11.2018 की कंडिका-6, 7, 8.1 (12) एवं 8.3(4) में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

★ पूर्व से संचालित केन्द्र प्रायोजित ”अम्ब्रेला समेकित बाल विकास सेवाएँ“ योजनान्तर्गत केन्द्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों/उप-अवयवों को केन्द्र सरकार के निर्णय के आलोक में दिनांक- 31 मार्च, 2022 तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्यान्तर्गत सरकारी विद्यालय के वर्ग-9 एवं 10 में नामांकित एवं अध्ययनरत् सभी कोटि के छात्रों को प्रतिवर्ष निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

★ 13-मधुपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप चुनाव के संचालन हेतु रु0 5,51,00,000/- (पांच करोड़ एकावन लाख रुपए) मात्र झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने एवं निकासी के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य विधि आयोग की कार्यावधि दिनांक 14.11.2019 से 13.11.2021 तक भूतलक्षी प्रभाव से विस्तारित करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों के आलोक में झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2021 के प्रख्यापन पर स्वीकृति दी गई।

★ भारतीय मुद्रांक, अधिनियम 1899 की अनुसूची 1″क” में संशोधन करने तथा बिहार मनोरंजन ड्यूटी कोर्ट फी तथा मुद्रांक अधिनियम, 1948 की धारा-5 को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अंतर्गत विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन कार्यक्रम (ऑफ ग्रिड) के तहत 230 ग्रामों से बढ़कर 246 ग्रामों के लिए सोलर पीवी माइक्रोग्रिड एवं सोलर stand-alone सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकरण कार्य हेतु प्रथम पुनरीक्षित कुल परियोजना की राशि रुपए 109 करोड़, जिसमें केंद्रांश रुपए 65.40 करोड़, आरईसी से ऋण रुपए 32.70 करोड़ एवं राज्याँश रुपए 10.90 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ज्रेडा मद में उपबंधित राशि रुपए 150 करोड़ में से अतिरिक्त राज्यांश की राशि रुपए 41 लाख मात्र अनुदान स्वरूप व्यय करने की स्वीकृति दी गई।

★ श्रीनाथ विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड मोटर गाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2021 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण शुल्क लागू करने एवं कॉशन मनी की दर बढ़ाने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से “बरलंगा-नेमरा-पिरगुल-कसमार (बहादुरपुर एनएच-23 पर)-कसमार-खैराचातर- पश्चिम बंगाल सीमा पथ पर) पथ (कुल लंबाई 27.608 किलोमीटर) को 2 लेन पेव्ड सोल्डर में चौड़ीकरण/मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य के लिए रुपए 176 करोड़ 70 लाख 31 हजार मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

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