♦Laharnews.com Correspondent♦
रांची : झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने नियुक्तियों को लेकर तैयार आठ नियमावलियों को एक साथ संशोधित कर स्वीकृति प्रदान कर दी है। झारखंड कैबिनेट की आज हुई बैठक में मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के लिए अब एक जैसे संशोधन किए गए हैं। नए संशोधन के अनुसार झारखंड में मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय नौकरियों के लिए यहां के मान्यता प्राप्त स्कूल से मैट्रिक अथवा इंटर की पढ़ाई की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई है।
झारखंड में आरक्षण का लाभ लेनेवाले लोगों के लिए इस नियम को शिथिल किया गया है। मतलब यह कि अगर झारखंड के आरक्षित श्रेणी का कोई व्यक्ति अन्यत्र से भी मैट्रिक पास है तो उसे परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही कर्मचारी चयन आयोग प्रारंभिक और फाइनल परीक्षा की जगह एक ही परीक्षा से नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करेगा।
नियुक्ति परीक्षाओं के लिए कुछ नई शर्तें
नियुक्ति परीक्षाओं के लिए सरकार ने कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। इनमें प्राथमिक शर्त यह है कि अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति-रिवाज का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। भाषा ज्ञान की परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में पहले अलग-अलग 30 अंक लाने अनिवार्य होते थे, उसकी जगह अब दोनों विषयों को मिलाकर 30 प्रतिशत अंक लाने होंगे। यह अंक मेरिट लिस्ट बनाने के क्रम में नहीं जुड़ेंगे। वहीं, चिन्हित क्षेत्रीय भाषा में 30 प्रतिशत अंक और सामान्य ज्ञान में 30 प्रतिशत अंक लाने की अनिवार्यता बनी रहेगी। क्षेत्रीय भाषाओं में उर्दू, संथाली, बंगाली, हो, नागपुरी, पंच परगनिया, ओड़यि आदि भाषाएं शामिल हैं। जिला स्तरीय परीक्षाओं के लिए स्थानीय भाषा बदल भी सकती है।
10 मिनट में अब 250 शब्द ही करने होंगे टाइप
राज्य सरकार अब झारखंड में नियुक्तियों के लिए अनिवार्य हिंदी दक्षता परीक्षा को भी पहले से आसान कर दिया है। पूर्व में जहां प्रति मिनट 30 शब्द की रफ्तार से 10 मिनट में 300 शब्द टाइप करना होता था, उसकी जगह अब 25 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से 10 मिनट में 250 शब्द टाइप करने होंगे। इसके साथ ही पहले जहां 1.5 प्रतिशत तक गलत टाइपिंग माफ थी, वहीं अब यह दो प्रतिशत कर दिया गया है।
पीएचडी कर चुके शिक्षकों को घंटी आधारित कक्षा में प्राथमिकता
राज्य सरकार ने झारखंड के विश्वविद्यालयों में पीजी की पढ़ाई के लिए घंटी आधारित शिक्षकों के चयन से संबंधित नियमों में भी बदलाव करने का निर्णय लिया है। पूर्व में जहां सेवानिवृत्त शिक्षकों को ही घंटी आधारित पढ़ाई के लिए संविदा पर रखने का प्रावधान था, वहीं अब नेट पास, पीएचडी कर चुके शिक्षकों को भी प्राथमिकता दी जा सकेगी।
कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पारित किए गए। निर्णय लिया गया कि 3 से 9 सितंबर तक मानसून सत्र होगा। इसके अलावा जेपीएससी के तीन सदस्यों का चयन किया गया है।
झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
★ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची, की अधिसूचना संख्या-4447, दिनांक 26 जुलाई 2010 के द्वारा गठित झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010 के नियम-7(1) एवं 7(7) में संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसके तहत झारखंड के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं,12वीं/ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसमें झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित तथा अनुकंपा नियुक्ति में यह नियम शिथिल रहेगा। निम्न वर्गीय लिपिक नियुक्ति की न्यूनतम अहर्ता स्नातक होगी। लेकिन राज्य सरकार समय-समय पर होनेवाली सीमित विभागीय/प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर समूह “घ” से भरे जानेवाले निम्नवर्गीय लिपिक के 15 प्रतिशत पदों के संबंध में न्यूनतम अर्हता घटा सकती है।
★ “झारखंड राज्य लिपिक/लिपिक सह टंकक/टंकक/ अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) (द्वितीय संशोधन) नियमावली-202” के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) (द्वितीय संशोधन) नियमावली-202″ के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ विभागीय परीक्षा के सरलीकरण हेतु झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली, 2010 के नियम-15 के अधीन निर्गत अधिसूचना संख्या-13755, दिनांक 15 दिसंबर 2012 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालन हेतु स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित शिक्षकों की संविदा पर नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को मानदेय के भुगतान के संबंध में संकल्प संख्या-516 दिनांक 2 मार्च 2017 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई। वहीं विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में घंटी आधारित शिक्षकों की सेवा लेने के लिए अब सेवानिवृत्त शिक्षकों के अलावा यूजीसी नेट पास और पीएचडी धारकों को भी शामिल किया गया है।
★झारखंड लोक सेवा आयोग, रांची में सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए श्रीमती अजिता भट्टाचार्या, एसोसिएट प्रोफेसर, लाला लक्ष्मी नारायण डिग्री कॉलेज, सिरसा, इलाहाबाद, पिता-स्वर्गीय दिलीप भट्टाचार्या, 60 सर्कुलर रोड, के पी दत्त कंपाउंड, लालपुर, रांची/प्रो (डॉ) अनिमा हँसदा, सहायक प्रोफेसर, संताली, गोस्सनर कॉलेज, रांची, विश्वविद्यालय रांची पिता श्री अंजेलुस इंदवार, ग्राम+मोहल्ला-सामलोंग, भुईंया टोली, थाना-नामकुम, रांची/ डॉ जमाल अहमद, विभागाध्यक्ष उर्दू विभाग एवं उप परीक्षा नियंत्रक, संत कोलम्बा महाविद्यालय, हजारीबाग, पिता-स्वर्गीय जमील अहमद, आजाद नगर, पेलावल, हजारीबाग के नामों पर स्वीकृति दी गई है।
★ झारखंड राज्य के मतदाताओं को पहचान पत्र निर्गत करने पर व्यय हेतु 3 करोड़ रुपए मात्र झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने एवं निकासी के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
★ Rape एवं POCSO Act के अंतर्गत लंबित वादों के त्वरित सुनवाई एवं निष्पादन हेतु झारखंड राज्य में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के अस्थायी रूप से एक वर्ष ( 2019-20 एवं 2020-21 में सन्निहित) हेतु गठित 22 फास्टट्रैक विशेष न्यायालय को अगले 2 वर्ष तक के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
★ लोक सभा/विधानसभा शहरी स्थानीय निकाय/पंचायत चुनाव के दरमियान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को नक्सली/उग्रवादी हिंसात्मक घटनाओं/दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु/अपंगता की स्थिति में अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान के संबंध में निर्गत संकल्प संख्या-208 दिनांक 13-09-2019 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ भारत का संविधान’ के अनुच्छेद-309 के परंतुक प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम (1974 का 6वां) की धारा 64 उप धारा-2, क्लॉज-“ई” में निहित प्रावधानों के तहत राज्य सरकार झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव की सेवा शर्तो संबंधी नियुक्ति नियमावली की अधिसूचना संख्या-3/पर्याo प्रदूo (विविध)-31/2008-3198 दिनांक 14 जुलाई 2014 को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।
★ भारत का संविधान’ के अनुच्छेद-309 के परंतुक प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम (1974 का 6वां) की धारा 64 उप धारा-2, क्लॉज-“ई” में निहित प्रावधानों के तहत राज्य सरकार झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव की सेवा शर्तो संबंधी नियुक्ति नियमावली की अधिसूचना संख्या-3/पर्याo प्रदूo (विविध)-22/2007 (छाया-संचिका- बीo)-2990 दिनांक 18 जुलाई 2013 को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।
★ राजभवन/राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, रांची, के सहायक संवर्ग के लिए एक अवर सचिव का पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।
★ जामताड़ा जिला अंतर्गत “नाला (चेलपाड़ा मोड़) (दुमका-मसलिया-कुंडहित नाला पथ- अफजलपुर पथ, कुल लंबाई 20.350 किoमीo को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूती करण कार्य हेतु 63 करोड़ 75 लाख 77 हजार 2 सौ रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ पलामू जिला अंतर्गत “सलटुआ मोड़-खारसो-मतौली मोड़-(रंका-रमकंडा पथ पर) कुल लंबाई 21.110 किoमीo को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य हेतु 88 करोड़ 46 लाख 78 हजार एक सौ रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ पंचम झारखंड विधानसभा का षष्ठ्म (मानसून) सत्र 03-09-2021 से 09-09-2021 तक आहूत किए जाने संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर स्वीकृति दी गई।
★ लातेहार जिला अंतर्गत बरवाडीह- हुटार पथ कुल लंबाई 7.2 किoमीo को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य हेतु 34 करोड़ 85 लाख 27 हजार तीन सौ रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ चतरा जिला अंतर्गत “एनएच 100 पुलिस लाइन से नवाडीह पथ कुल लंबाई 17.600 किoमीo को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूती करण कार्य” हेतु 38 करोड़ 91 लाख 73 हजार चार सौ रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ पाकुड़ जिला अंतर्गत सिमपुर-राधानगर-पाकुड़िया पथ कुल लंबाई 23.406 किoमीo को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य हेतु 78 करोड़ 5 लाख 53 हजार रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ रांची जिला अंतर्गत “बूढ़ा खुखरा- कुरकुरा-मांडर पथ कुल लंबाई 15.100 किoमीo को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूती करण कार्य हेतु 35 करोड़ 15 लाख 29 हजार तीन सौ रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ दुमका जिला अंतर्गत गर्डी-सरडीहा पथ कुल लंबाई 8.88 किoमीo को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य हेतु 33 करोड़ 24 लाख 91 हजार रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ जामताड़ा जिला अंतर्गत “जुम्मन मोड़ (गोविंदपुर-साहिबगंज पथ) बूटबेरिया-लोधरिया मोड़ कुल लंबाई 12.010 किoमीo को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य हेतु 39 करोड़ 92 लाख 48 हजार छ:सौ रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ पाकुड़ जिला अंतर्गत राजदाहा से फुलझिझरी- गनपुरा पथ कुल लंबाई 11.264 किoमीo को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य हेतु 41 करोड़ 64 लाख 8 हजार रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखंड अधिनियम 16, 2008) की धारा 12 की उप धारा (i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित, 2016) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 गठित करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/10वीं स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 गठित करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 गठित करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकण अहर्ता धारक पद हेतु) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 गठित करने की स्वीकृति दी गई।