झारखंड हाईकोर्ट का आदेश : थाना प्रभारी रुपा तिर्की की मौत मामले की जांच सीबीआई के हवाले

♦Laharnews.com Correspondent♦
  रांची : झारखंड के साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रुपा तिर्की की मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने रुपा तिर्की की मौत के मामले की जांच को सीबीआई के हवाले कर दिया गया है, ताकि यह पता चल सके कि रुपा तिर्की ने आत्महत्या की थी या उसकी हत्या हुई थी।
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने सीबीआइ को अविलंब मामले के अपने हाथों में लेने का आदेश दिया है। रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल रूपा तिर्की की हत्या की आशंका जताते हुए इसकी सीबीआई जांच का अनुरोध किया था। मंगलवार को अदालत ने इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। बुधवार को अदालत ने सीबीआइ जांच के आदेश दिए। रूपा तिर्की की मौत तीन मई को हुई थी। उनका शव सरकारी आवास में फंदे में झूलता मिला था। जस्टिस एसके द्विवेदी ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले में प्रथम द्रष्टया कई मामले संदेहास्पद पाए गए हैं।
रूपा तिर्की की मौत के बाद उनका बिसरा भी सुरक्षित नहीं रखा गया है। प्रार्थी ने उनके शरीर पर पांच स्थानों पर जख्म होने की बात कही है। इस संबंध में प्रार्थी की ओर से दस्तावेज भी पेश किए गए हैं। हालांकि अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि इस में मामले में सरकार की ओर से गठित एक सदस्यीय जांच आयोग सुनवाई करता रहेगा। इस आयोग को रद करने के लिए दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।

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