रांची : सीबीआई के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पाण्डेय की अदालत ने 100 रुपये रिश्वत लेने के एक 13 साल के पुराने मामले में दोषी पाते हुए दो अभियुक्तों वृजलाल एवं हरिनाथ को एक एक वर्ष कारावास की सजा सुनायी है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस संबंध में वासुदेव रविदास ने सीबीआई में एक मामला दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि छुटटी के बाद वापस आने पर डयूटी ज्वायन करने के लिए लोअर सीमान माइंस सीसीएल के ओवरमैन वृजलाल एवं हाजरीबाबू हरिनाथ ने सौ-सौ रुपये रिश्वत मांगी थी। इस मामले दोनों आरोपियों को 17 अप्रैल 2004 को गिरफ्तार किया गया था।
बीएयू : आठ प्रदर्शनकारियों को मिली दो-दो वर्ष की कारावास
रांची : न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार की अदालत ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके में प्रदर्शन, तालाबंदी एवं विधि व्यवस्था भंग करने के मामले में आठ आरोपियों को दो-दो वर्ष कारावास की सजा सुनायी है। जिन आठ लोगों को सजा सुनायी गयी ह,ै उनमें देवी दयाल मुंडा, जगन्नाथ भोगता, सुनीता देवी, वीणा देवी, फूलमणि देवी, सोमा उरांव, हरि शंकर महतो एवं रंजीत तिवारी शामिल हैं। इन सभी के विरुद्ध कांके के प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुनील कुमार मिश्रा ने कांके थाना में एक प्राथमिकी 18 मई 2007 को दर्ज करायी थी।
जांच अधिकारी 20 को हाजिर हो
रांचीः भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश आशुतोष दुबे की अदालत ने विजिलेंस 54/16 मामले में जांच अधिकारी को संबंधित कागजात के साथ 20 अप्रैल को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। यह मामला रामगढ के ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता यादवेंदर सिंह के आय से सम्पति मामले से जुड़ा है।