मॉब लिंचिंग का मामला पहुंचा झारखंड हाईकोर्ट,नये एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग, बाबूलाल मरांडी पहुंचे सिमडेगा,पीड़ित परिवार से मिले

♦Laharnews.com Correspondent♦
  रांची: झारखंड के सिमडेगा में पिछले दिनों मॉब लिंचिंग में मारे गये संजू प्रधान के मामले में झारखंड हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। प्रार्थी पंकज कुमार यादव की ओर से यह याचिका अधिवक्ता राजीव कुमार द्वारा दाखिल की गयी है। दायर याचिका में पीड़ित परिवार को झारखंड सरकार द्वारा बनाये गये मॉब लिंचिंग एक्ट अनुसार न्याय और सुविधा दिलाने के लिए मांग की गयी है।
झारखंड भीड़ हिंसा व भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 के विधेयक के तहत भीड़ लिंचिंग के पीड़ित परिवार को कम से कम 5 लाख मुआवजा व दोषियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है।
गौरतलब है कि बेकाबू भीड़ ने तीन दिन पहले सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेसराजरा बाजार में लकड़ी तस्करी का आरोप लगा युवक संजू प्रधान की हत्या कर दी। इतना ही नहीं हत्या कर शव को जला दिया। यह सब मृतक की पत्नी के सामने किया गया।
दूसरी ओर झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी पीड़ित परिजन से मिलने सिमडेगा पहुंचे।
मृतक की गर्भवती पत्नी ने कहा निर्दाेष तीन लोगों को आरोपी बनाकर जेल भेजा गया है। पीड़ित पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ जाने पर उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि घटना ग्रामीणों के साथ-साथ पुलिस भी जिम्मेवार है। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग की।

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