झारखंड में सात मार्च से शेष बचे सात जिलों के बंद स्कूल भी खुलेंगे,कई अहम निर्णय लिये गये

♦Laharnews.com Correspondent♦

  रांची: झारखंड में कोरोना की कम होती रफ्तार के बीच झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की शुक्रवार को हुई बैठक में पाबंदियों से बड़ी राहत दी गयी है। शुक्रवार को आपदा प्रबंधन की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि आगामी 7 मार्च से राज्य के 7 जिलों रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, चतरा, देवघर, सरायकेला और सिमडेगा में बंद स्कूल खोले जाएंगे। इससे पहले आपदा प्रबंधन की बैठक में राज्य के 7 जिलों को छोड़कर अन्य जिलों के सभी स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, चतरा, देवघर, सरायकेला और सिमडेगा में एक से 8वीं तक के बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं मिली थी। अब सरकार ने इन जिलों में भी आगामी 7 मार्च से स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है। करीब 23 माह बाद इन 7 जिलों के बच्चे भी अब पहले की तरह स्कूल जा पाएंगे।
बैठक में कहा गया कि रात 8 बजे के बाद भी दुकानें खुली रहेंगी। पार्क, पर्यटन स्थल और स्वीमिंग पूल भी खुलेंगे। बाजार अब रात 8 बजे के बाद भी खुल सकते हैं। वहीं, रेस्टोरेंट और बार को 100 सौ फीसदी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति है। हालांकि सभाओं पर रोक अभी भी जारी है। 7 जिलों में ऑनलाइन क्लास की पाबंदी हटा ली गई है। 7 मार्च से कक्षा 1 से स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया है। हालांकि मार्च तक ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति नहीं है। राज्य के 7 जिलो में कक्षा एक से 8 के लिए 31 मार्च 2022 तक ऑफलाइन परीक्षा पर रोक रहेगी। इस तरह से स्कूल तो खुल जाएंगे, लेकिन लेकिन परीक्षा ऑनलाइन ही होगी।
झारखंड में कोरोना के 553 एक्टिव केस
झारखंड में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 62 नए केस मिले। राज्य में कुल मामले 4 लाख 34 हजार 219 हो गए हैं। गुरुवार को रांची, सराइकेला और जमशेदपुर में 11-11 केस सामने आए। इस दौरान संक्रमण से किसी की मौत नहीं हुई। कुल 553 एक्टिव केस हैं। 75 लोग संक्रमण से ठीक हुए। राज्य में अब तक कुल 4 लाख 28 हजार 351 लोग ठीक हो चुके हैं। झारखंड में अब तक कोरोना से 5315 लोगों की मौत हो चुकी है।

लिए गए निर्णय:-

1. सभी ज़िलों मे दिनांक 07.03.22 की तिथि से विद्यालय में कक्षा 1 एवं इससे ऊपर कि कक्षा के ऑफ़्लाइन संचालन की अनुमति दी गयी। उक्त जिलों में कक्षा 1 एवं इससे ऊपर की कक्षा के विद्यार्थी के लिए कोचिंग संस्थान भी खोलने की अनुमति दी गयी।

2. राँची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला और बोकारो में कक्षा 1-8 के लिये दिनांक 31.03.22 की तिथि तक ऑफ़्लाइन परीक्षा प्रतिबंधित रहेंगी।

3. विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी।

4. सभी के लिए स्विमिंग पूल और स्टेडीयम खोलने की अनुमति दी गयी।

5. दर्शकों की उपस्थिति मे खेलकूद आयोजित करने की अनुमति सम्बंधित उपायुक्त द्वारा दी जाएगी।

6. खुले में 500 से अधिक व्यक्ति का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।

7. बंद जगह में 500 से अधिक व्यक्ति या जगह की 50 % क्षमता ,जो कम हो,का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।

8. सभी सरकारी और निजी कार्यालय में शत प्रतिशत कर्मी की उपस्थिति की अनुमति दी गयी।

9. सभी पार्क और पर्यटन स्थल खोलने की अनुमति दी गयी।

10. रेस्ट्रॉं, बार, सिनेमा हाल, दुकान एवं शॉपिंग माल में पूर्ण क्षमता के अनुरूप व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति दी गयी।

11. सभी दुकान एवम् व्यावसायिक प्रतिषठान अपने सामान्य समय तक खुलें रह सकेंगे।

12. आंगनवाड़ी केंद्र खुले रहेंगे।

13. मेले, जुलूस और प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेंगे।

14. भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य है।

15. भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थल पर दो गज की दूरी (सामाजिक दूरी) का अनुपालन किया जाए।

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