सरयू राय ने खुद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को कायराना हरकत बताया

रांची: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आदेश पर राज्य के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक सरयू राय के खिलाफ रांची के डोरंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में सरयू राय पर सरकारी दस्तावेजों की गोपनीयता भंग करने के आरोप लगाए हैं। इससे पहले बन्ना गुप्ता ने सरयू राय पर जमशेदपुर की अदालत में कोराना प्रोत्साहन राशि में घोटाला करने के मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है। विधायक सरयू राय के विरुद्ध डोरंडा थाने में दर्ज प्राथमिकी में ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन की शिकायत की गई है। यह मामला स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर कोरोना प्रोत्साहन राशि में अनियमितता के आरोप से जुड़ा है।
कायराना हरकत: सरयू राय
झारखंड के पूर्व मंत्री सह जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने अपने ऊपर आफिसियल सीक्रेट एक्ट के तहत रांची के डोरंडा स्थित थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी को मूर्खतापूर्ण कायराना हरकत बताई है। उन्होंने कहा कि यह विभागीय मंत्री के भ्रष्ट आचरण की विभाग द्वारा स्वीकृति है। कहा कि मंत्री को भ्रष्ट आचरण करने से परहेज नहीं है और उनके भ्रष्ट आचरण का प्रमाण कोई संचिका से बाहर निकाल दे तो यह उनकी नजर में गलत है।
आफिसियल सीक्रेट एक्ट के तहत सरयू राय के खिलाफ नहीं बनता कोई मामला
आफिसियल सीक्रेट एक्ट का मामला नहीं बनता: विधि विशेषज्ञ
विधि के जानकारों ने बताया कि प्राथमिकी में विधायक सरयू राय के खिलाफ मामला नहीं बनता है। आफिसियल सीक्रेट एक्ट की धारा 5 1 (ए-डी) तक कहा गया कि ऐसा कोई दस्तावेज सार्वजनिक करने पर अपराध माना जाएगा, जो देश-राज्य की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हो। इसमें नक्शा, प्लान, प्रतिबंधित क्षेत्र सहित अन्य मामले आते हैं। इस मामले में भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए दस्तावेज सार्वजनिक किए गए हैं, जो राज्य हित में हैं। इसके अलावा आइपीसी की धाराओं में भी उनके खिलाफ मामला नहीं बनता है, क्योंकि दस्तावेज गायब नहीं किया गया है। उसकी छाया प्रति सार्वजनिक की गई है।

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