♦Laharnews.com Correspondent♦
रांची: झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को हेमंत सोरेन और उनके संबंधियों से जुड़े शेल कंपनियों और खनन लीज मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान महाधिवक्ता ने राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा- शेल कंपनियों और खनन लीज के खिलाफ आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी है। इस वजह से मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में रोकने की मांग की गयी।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच में ने इस मांग को नकारते हुए कहा कि सुनवाई जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अगर 17 जून तक सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं आया तो सुनवाई इसी तरह जारी रहेगी।
इस दौरान सरकार की तरफ से कहा कि अदालत मामले में थोड़ा लचीला रवैया अपनाए। महाधिवक्ता ने कहा कि इस मामले की हाईब्रीड सुनवाई की जाए। शुक्रवार को कोर्ट में इस मामले की फिजिकल सुनवाई हुई है। पूजा सिंघल मामले पर भी हाईकोर्ट ने सख्त रूख अख्तियार करते हुए पूछा कि अबतक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गयी है।
शेल कंपनियों और खनन लीज मामले पर हाईकोर्ट से सरकार को झटका, 17 जून को अगली सुनवाई
