हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द, राज्यपाल की चुनाव आयोग से सिफारिश

♦Laharnews.com Correspondent♦
 रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गयी है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में केन्द्रीय चुनाव आयोग की रिपोर्ट के बाद राज्यपाल ने विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा की है।
सोरेने के मुख्यमंत्री रहते हुए खदान लीज का पट्टा लेने के मामले में चुनाव आयोग ने गुरुवार को राज्यपाल से सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी।
राज्यपाल रमेश बैस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मामले में राय ली थी। उन्होंने झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ आयोग के लीगल एक्सपर्ट व अन्य बड़े अधिकारियों से भी बात की, उसके बाद फैसला लिया। हालांकि सोरेन को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने के मामले में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। राजभवन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। चुनाव आयोग इसकी अधिसूचना जारी करेगा। संभवतः शनिवार को इसके जारी होने की संभावना है। इन सब के बीच सीएम आवास पर आज महागठबंधन में शामिल पार्टियों की बैठक भी हुई। इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। संभावना व्यक्त की जा रही है कि झारखंड की अगली सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन हो सकती हैं।

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