पूजा सिंघल की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज

♦Laharnews.com Correspondent♦
 रांची: रांची के बिरसा मुंडा जेल में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। पूजा सिंघल की ओर से खराब सेहत का हवाला देकर दायर की गयी जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गया है।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पूजा सिंघल को जमानत देने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि पूजा सिंघल रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं और इलाज करा रही हैं।
जमानत याचिका पर पूजा सिंघल के वकील ने पक्ष रखते हुए बताया कि वह लंबे समय से इस मामले में जांच टीम को सहयोग कर रही हैं। उनकी सेहत खराब है इसलिए जमानत मिलनी चाहिए वह जमानत मिलने के बाद भी जांच टीम का पूरा सहयोग करेंगी। दूसरी तरफ ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि इस मामले में उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, अभी इसकी जांच के लिए उन्हें और जानकारी हासिल करनी है।

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