तीन विधायकों के खिलाफ अरगोड़ा थाना में दर्ज प्राथमिकी को हाईकोर्ट ने किया निरस्त

♦Laharnews.com Correspondent♦
 रांची : कोलकाता में कैश कांड मामले में झारखंड के तीन विधायकों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तीनों विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी के खिलाफ अरगोड़ा थाना में दर्ज जीरो एफआईआर को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। तीनों विधायकों के गिरफ्तार होने के बाद कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआऱ दर्ज कराया था। रांची में किए गए जीरो एफआईआर को कोलकाता ट्रांसफर के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट का आदेश आया।
कोर्ट ने अरगोड़ा थाना में दर्ज एफआईआर को सेकंड एफआईआर मानते हुए उसे निरस्त किया गया है। कोर्ट ने कहा कि कुमार जयमंगल सिंह ने झारखंड सरकार गिराने की साजिश को लेकर कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर को प्रथम एफआईआर माना है एवं अरगोड़ा थाने में दर्ज एफआईआर को इसी घटना का दूसरा एफआईआर माना है और अरगोड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है।

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