गुजरात के सूरत सेशंस कोर्ट द्वारा मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाये जाने के बाद आज उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गयी। इस सिलसिले में लोकसभा सचिवालय की ओर से आज अधिसूचना जारी कर दी गयी। अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। यह 23 मार्च से प्रभावी होगा।
हालांकि, लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब भी राहुल गांधी के पास ऊपरी अदालत में जाने का अवसर है। सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ वह ऊंची अदालत का दरवाजा खटखटा सकतेहैं। इस बीच कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी मजबूत होकर वापस लौटेंगे और ऊपरी अदालत में लोअर कोर्ट का फैसला निरस्त हो जाएगा।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऐसा कौन सा बड़ा अपराध था, जिसमें यह कार्रवाई हुई। बीजेपी ऐसा परसेप्शन बना रही है कि राहुल गांधी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोल रहे हैं।