मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट से भी राहुल गांधी को नहीं मिली राहत

♦Laharnews.com Correspondent♦

 राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मोदी सरनेम मानहानि केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। कांग्रेस की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि राहुल गांधी अब गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सूरत की निचली अदालत का कांग्रेस नेता को दोषी ठहराने का आदेश ‘‘न्यायसंगत, उचित और वैध’’ है।
गुजरात हाई कोर्ट अगर राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा पर रोक लगा देता तो इससे राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता खुल जाता। यानी वो दोबारा लोकसभा का सदस्य बन सकते थे, जो कि अभी नहीं बन पाएंगे।
इस मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी। सजा मिलने के बाद गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था. वो 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा का चुनाव जीते थे।

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