तबलीगी जमात के 18 लोगों को रांची की अदालत ने किया रिहा

♦लहर न्यूज संवाददाता♦
 रांची: रांची सिविल कोर्ट ने कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोपी तबलीगी जमात के 17 विदेशियों सहित 18 लोगों को रिहा कर दिया। कोर्ट ने तबलीगी जमात के लोगों को सरकारी आदेश ना मानने सहित कुछ अन्य हल्के आरोपों में दोषी पाया है। इसलिए इस मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फहीम किरवानी की अदालत नेतब्लीगी जमात के 17 लोगों में प्रत्येक को 2200- 2200 रुपये जुर्माना जमा कर रिहा करने का आदेश देते हुए केस को खत्म कर दिया।
जमातियों ने तीन माह तक सजा काट ली थी। इसलिए कोर्ट ने उन्हें जुर्माने पर रिहा कर दिया। इससे पहले हाइकोर्ट से भी तबलीगी जमात के लोगों को बेल मिल चुकी थी।

इनकी हुई रिहाई
रांची सिविल कोर्ट से रिहा होने वालों में लंदन का जाहिद कबीर, शिपहान हुसैन खान, यूके का महासीन अहमद, काजी दिलावर हुसैन, वेस्टइंडीज का फारूख अल्बर्ट खान, हॉलैंड का मो सैफुल इस्लाम, त्रिनिदाद का नदीम खान, जांबिया का मूसा जालाब, फरमिंग सेसे, मलेशिया का सिति आयशा बिनती, नूर रशीदा बिनती, नूर हयाती बिनती अहमद, नूर कमरूजामा, महाजीर बीन खामीस, मो शफीक एवं मो अजीम तथा रांची के हाजी मेराज शामिल हैं।

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