♦लहर न्यूज संवाददाता ♦
रांची: झारखंड सरकार की ओर से दीपावली के मौके पर सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। राज्य के आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार भीड़भाड़ वाले स्थान पर आतिशबाजी नहीं होगी। मंदिरों और घरों में ही काली पूजा का आयोजन होगा। छोटे पंडाल बनेंगे। वहां बैरिकेडिंग होगी। कोई डेकोरेशन नहीं होगा। पूजा पंडालों में लाउडस्पीकर से मंत्रोचार हो सकेगा। भजनों की रिकॉर्डिंग नहीं बजेगी। घरों में भी आतिशबाजी को लेकर सरकार शीघ्र दिशा निर्देश जारी करेगी।
गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से सार्वजनिक स्थलों पर पटाखा जलाने को बैन कर दिया गया है। लोगों को अपने घरों में भी शर्त के साथ पटाखा जलाना होगा। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से अलग से गाइडलाइन जारी की जाएगी। सरकार फिलहाल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का अध्ययन कर रही है।
एनजीटी के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी की होगी, वहां ग्रीन पटाखे जला सकते हैं। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, राज्य के ज्यादातर शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर मध्यम श्रेणी का ही है।
मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जारी दिशा-निर्देश का अनुपालन कराने के लिए सभी जिलों के डीसी-एसएसपी, एसपी को आदेश दे दिया है।