रांची में जलस्रोतों के अतिक्रमण के लिए सीओ होंगे जिम्मेवार, हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन सख्त

♦Laharnews.com Correspondent♦

रांची: झारखंड हाईकोर्ट से आदेश मिलने के बाद रांची के जलस्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कदम उठाये गये हैं। इसी कड़ी में रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने सख्त निर्देश जारी किया है। उपायुक्त ने सम्बंधित अंचलाधिकारियों को पत्र के माध्यम से तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करते हुए विस्तृत रिपोर्ट समर्पित करने को कहा है।


जलस्रोतों में अतिक्रमण को लेकर उपायुक्त का सख्त निर्देश

अंचलाधिकारी अरगोड़ा, रांची सदर, हेहल, नगड़ी, ओरमांझी, अनगड़ा को पत्र के माध्यम से विस्तृत निदेश

हिनू नदी, हरमू नदी, बड़ा तालाब, कांके डैम, हटिया डैम, गेतलसूद डैम को अविलम्ब करें अतिक्रमण मुक्त

अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश

अतिक्रमण मुक्त न करने या अवैध निर्माण न रोकने की स्थिति में सीओ होंगे जवाबदेह


महत्वपूर्ण जलस्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु निदेश

उपायुक्त रंजन ने रांची के महत्वपूर्ण जलस्रोतों यथा हिनू नदी, हरमू नदी, बड़ा तालाब, कांके डैम, हटिया डैम, गेतलसूद डैम इत्यादि के क्षेत्र में किए जा रहे अवैध निर्माण तत्काल प्रभाव से रोक लगाने एवं अतिक्रमित भूमि को अविलम्ब अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अंचलाधिकारी अरगोड़ा, रांची सदर, हेहल, नगड़ी, ओरमांझी, अनगड़ा को सख्त निर्देश दिया है।

पूर्व में भी डीसी रांची ने सीओ को दिए थे निर्देश

ज्ञात हो कि पूर्व में भी उपायुक्त ने इन जलस्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया था। भूमि अतिक्रमण वाद में सीओ ही सक्षम प्राधिकार भी हैं।

अवैध निर्माण नहीं रोकने या अतिक्रमण मुक्त न करने पर सीओ होंगे जवाबदेह

जल स्रोतों में किसी भी प्रकार के किए गए अतिक्रमण को चिन्हित कर उसे यथाशीघ्र हटाने की कार्रवाई करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी नया निर्माण कार्य नहीं हो। जलस्रोतों में नया निर्माण कार्य होने या अतिक्रमण मुक्त नहीं करने पर सम्बंधित अंचलाधिकारी पर इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही होगी।

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