♦होली और शबे बारात पर्व के दौरान सम्मेलन पर प्रतिबंध
♦रांची में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू
♦कोई भी सम्मेलन या जुलूस की अनुमति नहीं
♦कवि सम्मेलन, मिलन समारोह, नुक्कड़ सभा, सार्वजनिक खाली जगहों पर एकत्र होकर सभा /सम्मेलन पर पूर्णतः पाबंदी
♦Laharnews.com Correspondent♦
रांची: कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए एहतियात के तौर पर रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने सभी रांचीवासियों से अनुरोध किया है कि वह अपने अपने घरों में रहकर ही होली और शबे बारात का पर्व मनाएं। किसी भी तरह के सार्वजनिक समारोह का न तो आयोजन करें न ही शामिल हों। अगर किसी भी ऐसे सार्वजनिक आयोजन की जानकारी मिलती है तो अपने नजदीकी थाने को इसकी सूचना अवश्य दें।
जिला प्रशासन रांची द्वारा रांची में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।
होली एवं शबे बरात पर्व के दौरान किसी भी प्रकार के सम्मेलन का आयोजन प्रतिबंधित है। कवि सम्मेलनों पर पूर्णतः प्रतिबंध है। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर एकत्र होकर होली मिलन समारोह मनाने अथवा होली खेलने की अनुमति नहीं।
इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर भा द वि की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निषेधाज्ञा इन बिंदुओं पर जारी की गई है
रैली/जुलूस पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा
डीजे एवं तेज आवाज वाले माइक का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा
अश्लील अथवा साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले गानेध्भाषण अथवा अन्य सामग्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।