बिहार में कोरोना के खिलाफ नई गाइडलाइन जारी, नाइट कर्फ्यू

♦Laharnews.com Correspondent♦

 पटना: बिहार में कोरोनावायरस की दूसरी लहर के बाद हालात को संभालने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई फैसले लिये। इससे कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सकेगा। उन्होंने बिहार के हालात को विस्फोटक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने फिलहाल पूर्ण लॉकडाउन के बदले नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। साथ ही शिक्षण संस्थान 15 मई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाए जा रहे हैं। साथ ही होम आइसोलशन में रहने वाले संक्रमितों तथा राज्य के बाहर से आ रहे लोगों की मॉनीटरिंग की भी घोषणा की। सरकार ने कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए नयी गाइडलाइन जारी की है।

कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की नई गाइडलाइन 
नाइट कर्फ्यू लागू, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ मुख्यमंत्री की लंबी बैठक के बाद राज्य में रात्रि नौ बजे से सुबह सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया गया है। कोरोनावायरस संक्रमण का कंटेनमेंट जोन बनाकर लोगों को बचाया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में पूर्ण लॉकडाउन जैसे प्रावधान लागू किए जा सकते हैं।
स्कूल-कॉलेजों की बंदी को 15 मई तक के लिए बढ़ाई गई है। राज्य में परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गईं हैं।
मॉल व धर्म-स्थल: मॉल, सिनेमा, स्टेडियम, संग्रहालय, जिम, धर्म स्थल आदि 15 मई तक बंद किए गए हैं। खेलकूद की गतिविधियों व सार्वजनिक आयोजनों पर भी 15 मई तक प्रतिबंध लगाए गए हैं।

शादी व श्राद्ध में सौ लोग होंगे शामिल: सभी सरकारी व निजी सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। हां, शादी व अंतिम संस्कार को इससे अलग रखा गया है। अंतिम संस्कार में केवल 25 लोग शामिल हो सकते हैं। शादी व श्राद्ध में सौ लोगों की अधिकतम सीमा तय की गई है।

शाम छह बजे तक खुली रहेंगी दुकानें: सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान व दुकान तथा फल-सब्जी की दुकानें अब सायं छह बजे तक ही खुलेंगी। अभी तक इन्हें शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति थी।
रेंस्तराओं को होम डिलेवरी की छूट: ढाबा में रेंस्तरा और ढाबा में खाना खिलाने पर प्रतिबंध रहेगा। हां, उन्हें रात नौ बजे तक वे ऑनलाइन डेलिवरी व पैकिंग की छूट दी गई है।

खुले रहेंगे बैंक, डाकघर व पेट्रोल पंप : बैंक, एटीएम, डाकघर व रसोई गैस की दुकान व पेट्रोल पंप आदि खुले रहेंगे। अस्पताल व फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाएं भी जारी रहेंगी। पुलिस व सुरक्षा बल ड्यूटी पर मुस्तैद रहेंगे। ई-कॉमर्स के संस्थान खुले रहेंगे।

फ्लाइट, ट्रेन व सड़क यातायात रोक नही: शारीरिक दूरी के पालन, सैनिटाइजेशन व मास्क पहनने पर एंट्री की शर्तों के साथ सार्वजनिक वाहन चलाए जा सकते हैं। निजी वाहनों के परिचालन की छूट दी गई है। शर्तों के साथ ट्रेनों व फ्लाइट को जारी रखा जाएगा। हां, उनसे आने वाले यात्रियों की संक्रमण की जांच को कड़ा किया जाएगा।

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