झारखंड के 23 जिलों को थोड़ी और छूट, जमशेदपुर को नहीं मिली राहत, रविवार पूर्ण लॉकडाउन

10 जून से 17 जून की सुबह छह बजे तक आदेश रहेगा प्रभावी

♦Laharnews.com Correspondent♦

  रांची: झारखं डमें अनलाॅक-2 की शुरूआत हो गयी है। अनलाॅक-2 में थोड़ी राहत दी गयी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की हुई उच्च स्तरीय बैठक में स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह को अगले एक सप्ताह यानी 17 जून की सुबह छह बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जमशेदपुर में कपड़ा, जूता, शृंगार व आभूषण की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें शाम चार बजे तक खुलेंगी। यहां ठेला-खोमचा आदि की दुकानें भी शाम चार बजे तक खुलेंगी। रेस्टोरेंट से अब केवल जोमैटो, स्वीगी वाले ही नहीं, बल्कि आम लोग भी खाने-पीने का सामान पैक करवाकर घर ले जा सकेंगे। होटल के बैंक्वेट हॉल को खोलने व वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी गई है।
राज्य के सभी सरकारी व निजी कार्यालय एक-तिहाई मानव संसाधन के साथ अब शाम चार बजे तक खुल सकेंगे। शनिवार की शाम चार बजे से सोमवार की सुबह छह बजे तक सब्जी, फल, मिठाई, किराना की दुकान सहित सभी दुकानें बंद रहेंगी, सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप, सीएनजी व एलपीजी आउटलेट्स, हाइवे के बगल के ढाबे, कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस खुले रहेंगे। इस दौरान निजी वाहन व सामान्य आवागमन भी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट से भोजन की होम डिलिवरी के साथ-साथ खुद भी भोजन पैक करवाकर घर ले जा सकेंगे।
शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स, डिपार्टमेंटल स्टोर बंद रहेंगे। स्टेडियम ,जिम, स्विमिंग पुल और पार्क बंद रहेंगे। सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे सिर्फ ऑनलाइन क्लास होंगे। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे लेकिन लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। पांच व्यक्ति से अधिक के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। इसकी सूचना तीन दिन पहले संबंधित स्थानीय थाना को देना अनिवार्य है। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति रहेंगे। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। जुलूस पर रोक जारी रहेगी।
बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी। शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित कराने की शर्त पर ही ग्रामीण व शहरी बाजार को खोलने की अनुमति दी जाएगी। राज्य की सभी परीक्षाएं स्थगित रहेंगी और मेला तथा प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी। निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य में जाने के लिए ई-पास आवश्यक होगा। कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को सात दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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