नई दिल्ली : वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 सितम्बर से बढ़ाकर अब 31 दिसम्बर कर दी गयी है।
इसके साथ ही देर से या संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख भी 31 जनवरी, 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है। यह जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने दी है।
इससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से 30 सितंबर की गई थी। गौरतलब है कि कोरोना की वजह से पिछले साल रिटर्न फाइल करने की तारीख तीन बार बढ़ाई गई थी।
फॉर्म 16 पाने की डेडलाइन दो बार बढ़ी थी
सरकार ने इस साल एंप्लॉयर से फॉर्म 16 पाने की डेडलाइन दो बार बढ़ाई थी। पहले इसकी अंतिम तारीख 15 जून 2021 से 15 जुलाई 2021 की गई थी। फिर उसे बढ़ाकर 31 जुलाई 2021 कर दिया था।इससे इंडिविजुअल्स के पास रिटर्न फाइल करने के लिए दो महीने का समय बचा था। लेकिन नए पोर्टल के सुस्त होने की वजह से आयकरदाताओं को उसमें रिटर्न फाइल करने में बड़ी दिक्कत आने लगी।
लॉन्चिंग होने के बाद से ही दिक्कत
इंफोसिस के बनाए नए पोर्टल में कई तरह की दिक्कतें आ रही थीं। 7 जून को लॉन्च होने के ढाई महीने बाद भी पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा था। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर इंफोसिस से कहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तो 23 अगस्त को इंफोसिस के ब्म्व् और डक् सलिल पारेख को तलब भी किया था। उन्होंने इंफोसिस से दो टूक कहा कि वह नए इनकम टैक्स पोर्टल में आ रही दिक्कतों को किसी भी हालत में 15 सितंबर तक दूर करे।
सही आईटीआर फॉर्म चुनना बहुत जरूरी
आयकर विभाग ने रिटर्न फाइल करने के लिए कई आईटीआर फॉर्म बनाए हैं। आपको अपनी आय के साधन के आधार पर सावधानी से आईटीआर फॉर्म चुनना होगा। ऐसा नहीं करने पर आयकर विभाग उसे रिजेक्ट कर देगा।
फिर आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 139(5) के तहत रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा जाएगा। जिनकी वेतन, प्रॉपर्टी के किराए और दूसरे सोर्स से आय 50 लाख तक सालाना आय है, वही आईटीआर -1 सहज फॉर्म भर सकते हैं। वहीं, इससे अधिक आय वाले को आईटीआर -2 फॉर्म भरना होता है।