कोरोना: झारखंड में स्कूल, कालेज, पार्क, क्लब, मंदिर रेस्टोरेंट बंद करने की अनुशंसा

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♦Laharnews.com Correspondent♦
रांची: झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार एकबार फिर सख्त पाबंदियां लगाने के मूड में है। इसी कड़ी में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, रेस्टोरेंट आदि बंद करने की अनुशंसा की है। स्वास्थ विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को पत्र लिखकर 15 जनवरी तक सभी पब्लिक पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, जिम, इंडोर स्टेडियम आदि बंद करने की अनुशंसा की है। हाट, बाजार बंद करने की अनुशंसा नहीं की गई है, लेकिन इसमें शारीरिक दूरी के अनुपालन तथा नियमित निगरानी जरूरी बताया गया है।
सभी धार्मिक स्थलों में प्रवेश निषेध करने का आदेश
स्वास्थ विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी धार्मिक स्थलों में प्रवेश निषेध करने तथा मेला आदि आयोजन पर रोक लगाने की अनुशंसा की है। स्वास्थ्य विभाग ने शादी समारोहों में 50 से अधिक लोगों के शामिल होने पर भी रोक लगाने की अनुशंसा की है।

50 फीसदी उपस्थिति के साथ कार्यालय खुलेंगे
स्वास्थ विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति को लागू करने तथा अगले आदेश तक बायोमेट्रिक उपस्थिति बंद करने की अनुशंसा की है। यह भी कहा है कि मॉल को भी बंद करने की भी अनुशंसा की है, लेकिन यदि इसे खोलने की अनुमति दी जाती है तो इसमें प्रवेश उसी का होगा जिनका दो डोज का टीका लग चुका है। साथ ही क्षमता के अनुसार 25 प्रतिशत लोगों को ही वहां जाने की अनुमति होगी।

सेमवार को फैसला लेगी सरकार

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक करेंगे। इस दौरान प्रतिबंधों की घोषणा की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि व्यापक हित को देखते हुए सरकार फैसला लेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने ट््वीट कर जानकारी दी है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने विभिन्न विभागों से सुझाव मांगे हैं। सरकार आम लोगों की सुरक्षा के लिए सभी पहलुओं पर बारीकी से नजर रख रही है और आपदा प्राधिकार की सोमवार को प्रस्तावित बैठक में सभी पहलुओं को ध्यान में रख सबके हित में फैसला लेगी। सरकार ने सभी से अनुरोध किया है कि अफवाह पर ध्यान न दें और मास्क के बगैर घर से बाहर नहीं निकलें। घर के बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखने का आग्रह भी किया गया है।

अनुमति मिली तो लागू होंगी ये भी पाबंदियां

♦ शादी समारोह तथा श्राद्धकर्म में 50 से अधिक लोगों के शामिल होने पर होगी रोक।
♦ मॉल तो खुलेंगे, लेकिन दो डोज का टीका लेनेवाले का ही वहां प्रवेश होगा। साथ ही क्षमता के अनुसार 25 प्रतिशत लोगों को ही वहां जाने की अनुमति होगी।
♦ तमाम रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। आनलाइन डिलीवरी की छूट रहेगी।
♦ दूसरे राज्यों या देशों से किसी भी माध्यम से आने वाले लोगों के लिए आरटी पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य किया जाएगा जो अधिकतम 72 घंटे के भीतर की होगी।
♦ पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया जाएगा।
♦ कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यह भी हुई अनुशंसा
♦ अनिवार्य वस्तुओं की श्रेणी आने वाली दुकानें एक दिन गैप कर खुलें तथा शाम 5 बजे तक ही खोलने की अनुमति मिले।
♦ दूसरे राज्यों या देश से किसी भी माध्यम से आने वाले लोगों के लिए आरटी पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य किया जाए, जो अधिकतम 72 घंटे के भीतर का हो।
♦ 15 जनवरी 2022 तक शाम छह बजे से नाईट कर्फ्यू लागू किया जाए।
♦ अनिवार्य वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें रविवार को अनिवार्य रूप से बंद रखी जाएं।
♦ पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया जाए।

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