♦Laharnews.com Correspondent♦
रांची: झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सोमवार को मिनी लॉकडाउन की घोषणा सरकार की ओर से कर दी गयी। अब बाजार रात आठ बजे तक ही खुलेंगे। हालांकि नाइट कर्फ्यू पर कोई फैसला नहीं किया गया है। इसके साथ ही स्कूल-कॉलेज, स्टेडियम, पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल आदि अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई निर्णय लिए गए।
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बैठक के बाद इन निर्णयों के बारे में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जानकारी दी। नया आदेश फिलहाल 15 जनवरी तक लागू रहेगा। बन्ना के अनुसार राज्य में नाइट कर्फ्यू पर निर्णय अभी नहीं लिया गया है लेकिन बाजार रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे।
इनडोर और आउटडोर स्टेडियम पूरी तरह बंद रहेंगे। पार्क, जिम, चिड़ियाघर, स्विमिंग पूल, पर्यटक स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य किए जा सकेंगे।
सरकारी और निजी संस्थानों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम होगा। बायोमेट्रिक सिस्टम से उपस्थिति अगले आदेश तक दर्ज नहीं होगी। शादी विवाह और अंत्येष्टि में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे।
हॉट बाजार पर रोक नहीं लगाई गई है। यहां सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा।