♦Laharnews.com Correspondent♦
रांची: रांची सीबीआई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री और रांची के मांडर से विधायक बंधु तिर्की को दोषी करार दिया है। सोमवार को सीबीआई के विशेष जज पीके शर्मा की अदालत ने उन्हें 3 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा होगी।
सजा के बाद उनकी विधायकी भी खतरे में पड़ गई है। कानून के अनुसार, 2 साल से अधिक की सजा पर विधायक की सदस्यता खत्म हो जाती है।
उनपर आय से छह लाख 28 हजार 698 रुपए अधिक अर्जित करने का आरोप लगाया गया था। सीबीआई ने तिर्की के खिलाफ कोड़ा कांड में 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। सजा सुनाये जाने के बाद बंधु तिर्की की ओर से जमानत याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही थी।
बंधु तिर्की को आय से अधिक सम्पत्ति मामले में 3 साल की सजा,खतरे में विधायकी
