♦Laharnews.com Correspondent♦
रांची: घपले-घोटाले के आरोप में गिरफ्तार पूजा सिंघल को ईडी की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में रांची के बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया है। इससे पहले सिंघल को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में पेश किया गया। अब आठ जून को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी पेशी होगी।
पेशी के दौरान जांच एजेंसी, ईडी के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह व अतीश कुमार ने अदालत को बताया कि मनी लांड्रिंग का मामला बहुत बड़ा है। अभी और पूछताछ की आवश्यकता है। कानून के तहत अब आरोपित को पूछताछ के लिए रिमांड पर नहीं लिया जा सकता है। गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 14 दिन ही रिमांड पर लिया जा सकता है, जो पूरी हो चुकी है। पूजा सिंघल से जरूरत के अनुसार जेल में ही पूछताछ की अनुमति दी जाए। पूजा सिंघल से जेल में पूछताछ के आग्रह पर अदालत ने कहा कि इसके लिए अलग से जांच एजेंसी को आवेदन देना होगा।