केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को गैरकानूनी संस्था घोषित करते हुए अगले पांच सालों के लिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही केंद्र की ओर से लगाए गए इस प्रतिबंध में पीएफआई के सभी सहयोगियों और तमाम मोर्चों को गैरकानूनी घोषित किया गया है।
सरकार ने पीएफआई के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO), रिहैब फांउडेशन केरल नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन पर भी प्रतिबंध लगाया है।
गौरतलब है कि ईडी और एनआईए ने देश भर में संस्था के तमाम ठिकानों पर छापे मारे, जिसको लेकर बड़े स्तर पर विरोध भी देखने को मिला। मंगलवार को भी सरकार की पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई जारी रही। कल सात राज्यों में स्थानीय पुलिस और आतंकरोधी दस्ते ने पीएफआइ से जुड़े ठिकानों पर छापा मारा और इससे जुड़े 170 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद इनमें से कई को गिरफ्तार भी किया गया है। इससे पहले गुरुवार को एनआइए के नेतृत्व में 15 राज्यों में 93 स्थानों पर छापेमारी हुई थी। दूसरी ओर देश में विपक्ष की राजनीति करने वाले अधिकत दलों ने पीएफआई पर बैन लगाने के मामले में केन्द्र पर कई सवाल दागे हैं। इस बीच केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पीएफआई पर बैन लगाये जाने की अधिसूचना जारी कर दी गयी है।