झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण घोषित

♦Laharnews.com Correspondent♦
 रांची: राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगर निकाय चुनाव के लिए नगर निगमों के महापौर तथा नगर परिषदों के अध्यक्ष के पदों का आरक्षण तय कर दिया है। आयोग ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। रांची नगर निगम में महापौर का पद एसी यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। अनुसूचित जाति के स्त्री-पुरुष दोनों रांची नगर निगम में महापौर चुनाव लड़ सकेंगे। मौजूदा समय में यह अनुसूचित जनजाति के महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित था।
आयोग की अधिसूचना के मुताबिक छह नगर निगम के महापौर के पद अनारक्षित श्रेणी में रखे गए हैं, जबकि एक नगर निगम के महापौर के पद अनुसूचित जाति तथा दो नगर निगम के यह पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं।
इन नगर निगमों में महापौर पद आरक्षितइसके तहत रांची नगर निगम में महापौर का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। पुरुष तथा महिला दोनों इस पद पर चुनाव के लिए खड़ा हो सकते हैं। वहीं, हजारीबाग नगर निगम तथा आदित्यपुर नगर निगम के महापौर के पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। आदित्यपुर नगर निगम के महापौर के पद महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि हजारीबाग नगर निगम के महापौर के पद पर महिला तथा पुरुष दोनों खड़ा हो सकते हैं। बाकी छह निकायों में महापौर के पद अनारक्षित श्रेणी में रखे गए हैं। नौ नगर निगम में चार नगर निगम के महापौर के पद महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि पांच में पुरुष एवं महिला दोनों चुनाव लड़ सकते हैं। इसी तरह आयोग ने 20 नगर परिषदों के अध्यक्ष पद के भी आरक्षण तय कर दिए।

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