नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी गठबंधन का नाम I.N.D.I.A रखे जाने के खिलाफ दायर याचिका को सुनने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग के पास जाने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्त्ता से कहा गया कि आप चुनाव आयोग जायें । हम इस पर सीधे सुनवाई नहीं कर सकते।
कोर्ट ने कहा कि इस तरह का मामला चुनाव आयोग में रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सीधे सुनवाई नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता की तरफ से राजनीतिक नैतिकता का सवाल उठाने पर कोर्ट ने कहा, “हम यहां राजनीतिक दलों की नैतिकता पर सुनवाई नहीं कर सकते।