हजारीबाग: रोहाने कोल कंपनी को हस्तांतरित जमीन रैयतों को वापस होगी
♦छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत गठित पीठासीन न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी- सह- मंत्री चंपई सोरेन ने आदेश दिया ♦पीठासीन न्यायालय के फैसले से 26 रैयतों को 56.88 एकड़ जमीन वापस मिलेगी ♦झारखण्ड राज्य गठन […]
















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